भारत सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा और राहतभरा फैसला लिया है। सरकार ने 25 मई 2026 को “लीक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026” अधिसूचित किया है। इस नए संशोधन के तहत अब पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन लेने वाले LPG उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और लचीलापन मिलेगा।
नई व्यवस्था के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास LPG गैस कनेक्शन है और वे PNG कनेक्शन ले लेते हैं, उन्हें अब दो विकल्प दिए जाएंगे।
पहला विकल्प यह है कि उपभोक्ता PNG कनेक्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि उपभोक्ता भविष्य में गैर-PNG क्षेत्रों में LPG कनेक्शन दोबारा शुरू कराने के लिए “ट्रांसफर वाउचर” प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने LPG कनेक्शन को आसानी से दोबारा सक्रिय करा सकेगा।
सरकार का यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जिनकी नौकरी में बार-बार तबादला होता है। इसके अलावा प्रवासी परिवार, किरायेदार, छात्र और ऐसे परिवार जो भविष्य में गैर-PNG क्षेत्रों में जा सकते हैं, उन्हें भी इस नई व्यवस्था से बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा देना और गैस कनेक्शन प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस फैसले से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार बेहतर विकल्प मिल पाएंगे।
यह नया संशोधन उपभोक्ताओं के लिए राहत के साथ-साथ गैस वितरण व्यवस्था को भी अधिक लचीला और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
